छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने आदेश जारी…

The City Report News@Durg
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को मतदान एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में 17 फरवरी, 20 फरवरी एवं 23 फरवरी 2025 को मतदान होना है।
आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील…
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और शासकीय अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए नगर पालिका/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत नगर पालिक निगम दुर्ग एवं भिलाई
रिसाली,भिलाई चरोदा तथा नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई के आम/उप निर्वाचन 2025 एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा…
दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लॉठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जूलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।
कोई भी राजनीतिक या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
दुर्ग जिले के नगर पालिक निगम दुर्ग एवं शेष नगरीय निकायों तथा जनपद पंचायतों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।
चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है…
यह आदेश शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लॉठी या शस्त्र रखना आवश्यक है।
यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं, वृद्धावस्था, लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लॉठी रखना आवश्यक होता है।
यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है…
यह आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है।
अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई-चरौदा एवं नगर पालिका परिषद कुम्हारी/अम्लेश्वर/अहिवारा तथा नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई एवं जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन की भौगोलिक सीमाओं में प्रभावशील रहेगा।
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