छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिदों में जुमा की नमाज के बाद समस्त मुतवल्ली को ऐलान कराये जाने दिया आदेश…

The City Report News@Raipur/Durg
संयुक्त संसदीय समिति वक्फ, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सचिव महोदय, भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2025 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।
जिसमें समस्त राज्यों के प्रमुख सचिव / सचिव, एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड उपस्थित थे।
सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि, समस्त राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों का डिजिटाईजेशन IIT दिल्ली द्वारा किया जाकर सेन्ट्रल पोर्टल में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा अपलोडिंग का कार्य छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए शीघ्र ही (15 दिवस के भीतर) प्रारंभ किया जाना है।
आपकी संस्था के अंतर्गत आने वाली समस्त वक्फ सम्पत्तियां जैसे-मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तान, ईदगाह, खानकाह, इमामबाड़ा, ताजिया चौकी, मकान, दुकान, कृषि भूमि, स्कूल, प्लॉट, वक्फ अलल औलाद आदि के राजस्व अभिलेख जैसे-वक्फनामा, हिबानामा, वक्फ डीड, रजिस्ट्री की कॉपी, बी-1, पी-2, नक्शा, खसरा पंचसाला, मेंटेनेंस खसरा, नजूल शीट आदि की सत्यापित प्रति / छायाप्रति इस कार्यालय में 07 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
सेन्ट्रल पोर्टल में वही सम्पत्तियां अपलोड हो पायेगी जो राजस्व अभिलेखों में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज होंगी। समय-सीमा में वक्फ सम्पत्तियों के दस्तावेज उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी वक्फ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत मुतवल्ली एवं इंतेजामिया कमेटी की होगी।
(डॉ.एस.ए.फारूकी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर
===
