
TheCityReportNews@Chhattisgarh/Bhilai-Durg/Raipur
श्रम विभाग द्वारा जिले के पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार ई-केवाईसी के माध्यम से श्रमिकों के डाटा का सत्यापन एवं अद्यतन किया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। वर्तमान में आधार के अनुसार डाटा संशोधन का कार्य सीएससी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जहां श्रमिक आधार कार्ड के अनुरूप सत्यापन करा सकते हैं। केवल ई-केवाईसी पूर्ण करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले श्रमिकों के नाम पोर्टल से हटाए जा सकते हैं तथा मृत अथवा अपात्र हितग्राहियों के नाम भी सूची से पृथक किए जाएंगे। श्रम विभाग ने सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना ई-केवाईसी पूर्ण कर लें, ताकि उनका पंजीयन सक्रिय बना रहे और वे विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।


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