नकअम्मा मोहल्ला बालाजी नगर में धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने एवं क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया…

TheCityReportNews@Chhattisgarh/Bhilai-Durg
संक्षिप्त विवरण :



दिनांक 20.07.2026 को थाना खुर्सीपार क्षेत्र अंतर्गत नकअम्मा मोहल्ला, बालाजी नगर में एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर स्वयं को क्षेत्र का दादा बताते हुए लोगों को डराने-धमकाने एवं उत्पात मचाने संबंधी सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई। सूचना पर थाना खुर्सीपार पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदेही को पकड़कर पूछताछ की गई।
आरोपी के कब्जे से एक धारदार हथियार जप्त कर थाना खुर्सीपार में अपराध पंजीबद्ध करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई…
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम एस. बंशी राव उर्फ ताता उर्फ राकी, उम्र 22 वर्ष, निवासी गांधी नगर विद्यालय के पीछे, बालाजी नगर, खुर्सीपार, जिला दुर्ग बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार हथियार बरामद कर जप्त किया गया।
सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम ने त्वरित घेराबंदी कर आरोपी को मौके से पकड़कर विधिवत गिरफ्तार किया…
आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध होना पाए जाने पर थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 288/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त होने पर जेल भेजा गया…
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :
आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर स्वयं को क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए आम नागरिकों को भयभीत कर क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्मित कर रहा था।
घटना का कारण :
क्षेत्र में दहशत फैलाना एवं लोगों को डराकर गुण्डागर्दी करना।
घटनास्थल :
नकअम्मा मोहल्ला, बालाजी नगर, खुर्सीपार।
आरोपी का नाम :
1. एस. बंशी राव उर्फ ताता उर्फ राकी, उम्र 22 वर्ष, निवासी गांधी नगर विद्यालय के पीछे, बालाजी नगर, खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री :
1. एक धारदार हथियार।
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खुर्सीपार निरीक्षक लक्ष्मण केंवट एवं थाना स्टाफ की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सराहनीय रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा आपराधिक कृत्य की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने अथवा कानून-व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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