November 2, 2026

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TheCityReportNews@Chhattisgarh/Bhilai-Durg

वित्त विभाग के 13 अक्टूबर 2026 के निर्देशों का प्रभावी पालन कराने संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ को कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से सौंपा ज्ञापन – DDO की जवाबदेही तय करने एवं छह माह पूर्व पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कराने की मांग।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिलाध्यक्ष-दुर्ग एवं मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेसन,भानु प्रताप यादव ने आगामी 12 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय-सीमा में तैयार कराने तथा सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO), पेंशन स्वीकृति आदेश एवं अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है।

इस संबंध में माननीय संचालक, संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के नाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करने की पहल की गई है।

ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ‘आभार आपकी सेवाओं का’ के माध्यम से भी पेंशन प्रकरणों की जानकारी, समीक्षा एवं शीघ्र निराकरण की व्यवस्था की गई…

भानु प्रताप यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा पत्र क्रमांक FINACC/14529/2026-FINANCE, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के माध्यम से पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2026 को आयोजित बैठक में भी आगामी 3 माह, 6 माह एवं 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों की अग्रिम तैयारी कर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही PPO जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पूर्व से वित्त निर्देश क्रमांक 28/2018 के माध्यम से पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-सीमा निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ‘आभार आपकी सेवाओं का’ के माध्यम से भी पेंशन प्रकरणों की जानकारी, समीक्षा एवं शीघ्र निराकरण की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर समय पर दस्तावेज तैयार नहीं होने, सेवा पुस्तिका सत्यापन, वेतन निर्धारण एवं अन्य औपचारिकताएं लंबित रहने से अनेक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए…

संघ ने मांग की है कि राज्य के समस्त विभागों में आगामी 12 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की विभागवार सूची तैयार कराई जाए तथा संबंधित विभाग प्रमुखों एवं आहरण-संवितरण अधिकारियों (DDO) को पेंशन प्रकरण समय-सीमा में तैयार कर पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाए। जहां प्रचलित नियमों के अनुसार संभव हो, वहां सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि से कम से कम छह माह पूर्व पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

संघ की प्रमुख मांग है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी हो तथा सेवानिवृत्ति के दिन संबंधित कर्मचारी को PPO, पेंशन स्वीकृति आदेश, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य सेवानिवृत्ति स्वत्वों से संबंधित आवश्यक आदेश एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।

आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने का भी आग्रह किया…

इसके साथ ही आभार पोर्टल पर पेंशन प्रकरणों की ऑनलाइन निगरानी, प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी की नियुक्ति, लंबित प्रकरणों की मासिक समीक्षा तथा अनावश्यक विलंब करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की मांग भी की गई है। आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया है।

भानु प्रताप यादव ने कहा कि जीवन के लगभग 30 से 40 वर्ष शासन की सेवा में समर्पित करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पेंशन किसी कर्मचारी के जीवनभर की सेवा के बाद प्राप्त होने वाली आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसकी स्वीकृति एवं भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही PPO एवं पेंशन संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों…

उन्होंने माननीय संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि से आग्रह किया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों एवं DDO को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ को लिखित रूप से अवगत कराया जाए।

भानु प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का दिन उसके सम्मान, अधिकार एवं आर्थिक सुरक्षा का दिन होना चाहिए, न कि पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने और आर्थिक अनिश्चितता से परेशान होने का दिन। शासन यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के दिन ही PPO एवं पेंशन संबंधी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों।

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