2023 की तृतीय ’’नेशनल लोक अदालत’’ जिला न्यायालय दुर्ग में लगेगा शिविर…
द सिटी रिपोर्ट न्यूज@दुर्ग. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई-दिल्ली एवं छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की तृतीय ’’नेशनल लोक अदालत’’ जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय, दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड, व तहसील न्यायालय भिलाई-3 , पाटन, व धमधा में आयोजित की जावेगी।
नेशनल लोक अदालत की तैयारी अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत आपसी राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, सिविल मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलें, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 4288 मामले एवं बैंक वित्तीय संस्था/विद्युत/दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ’’प्री-लिटिगेशन’’ प्रकरण के कुल 2900 से अधिक मामलें सुनवाई हेतु रखे गये है। वहीं संबंधित चिन्हांकित व रखे गये मामलों के नेशनल लोक अदालत की तिथि में अधिकाधिक संख्या में निराकरण किये जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य प्री-सीटिंग/बैठक का आयोजन अधिक संख्या में किये जा रहे है। जिससे 09 सितंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निराकृत होने की संभावना है।
उक्त तिथि को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दिवस ही जिला प्रशासन के सहयोग से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एक दिवसीय ’’जागरूकता शिविर’’ का आयोजन भी किया जावेगा। 09 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित कर रखे गये मामलों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय दुर्ग परिवार न्यायालय दुर्ग , व्यवहार न्यायालय तहसील भिलाई-3, पाटन, धमधा एवं किशोर न्याय बोर्ड , जनोपयोगी सेवा से संबंधित स्थायी लोक अदालत (जनो.से.) तथा श्रम न्यायालय के कुल 32 खण्डपीठ का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के निर्देशानुसार गठित किया गया है।
संबंधित गठित खण्डपीठ में नेशनल लोक अदालत की तिथि में प्रकरणों की सुनवाई/निराकरण पक्षकारों के मध्य सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर अपने मामलों के निराकरण हेतु पक्षकार अधिक से अधिक संख्या में संबंधित गठित खण्डपीठ/न्यायालय में उपस्थित रहें और लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कर समय एवं अन्य कठिनाइयों से बचे क्योंकि नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा आपसी सहमति/राजीनामा से होने के कारण उक्त निराकृत मामलों की अपील भी नहीं होती है।
अपर कलेक्टरों के मध्य कार्याें का विभाजन
दुर्ग कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा), प्रोटोकाल अधिकारी, सामान्य/स्थानीय निर्वाचन, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिकतम 60 दिन के अवकाश की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण की जाएगी।
अपर कलेक्टर श्री अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें वित्त/स्थापना शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक, एस डब्ल्यू, सिविल सूट शाखा, खनिज शाखा, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास को धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित) एवं धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है, धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण का कार्य करेंगे।
अपर कलेक्टर श्री रोहित व्यास के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना, खाद्य शाखा, बाल श्रमिक परियोजना, लोक सेवा केन्द्र, चिप्स शाखा, श्रम विभाग, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
अपर कलेक्टर श्री बजरंग दुबे को उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग ( सामान्य निर्वाचन ), कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तीयों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करने (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीयों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, शिकायत शाखा की समस्त नस्तियाँ (आवश्यकता अनुसार नस्ती महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी), पी.जी.एन. के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि ले कर निराकरण करवाना,
अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें नजूल व नजूल जांच, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, सी एम घोषणा, पर्यावरण अधोसंरना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, भू-अर्जन शाखा, विभागीय जांच अधिकारी, काउन्टर शाखा, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, नोडल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग, नोडल अधिकारी, बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना, जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे को सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसानिक कार्यवाही हेतु), शासन/आयुक्त/विडियो कांफेसिंग एवं जिला कार्यालय में आयोजित विभिन्न, बैठकों की आवश्यक व्यवस्था, फाइल फोल्डर, कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि संबंधी कार्य, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करना, जिले के प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण (आर.बी.सी. 6-4), माननीय मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य।
अपर कलेक्टर श्री गोकुल राम रावटे के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर श्री मीणा को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें सहायक अधीक्षक राजस्व, राजस्व मोहर्रिर शाखा सहायक अधीक्षक (सामान्य), वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3 , पासपोर्ट शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, राजस्व लेखा शाखा, बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन, सूखा राहत शाखा जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई, केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग, नेहरू युवा केन्द्र, खेल विभाग दुर्ग, शिक्षा के अधिकारी कानून के अंतर्गत, अल्पबचत शाखा, जिला कोषालय , आबकारी विभाग, सचिव, रविशंकर स्टेडियम, मानस भवन, जिला जनगणना अधिकारी, सीएसआर मद शाखा, प्रभारी अधिकारी, नगरीय निकाय, शहरी विकास अभिकरण (टूडा), नोडल अधिकारी, कौशल विकास नोडल अधिकारी, कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।
