
TheCityReportNews@Chhattisgarh/Durg-Bhilai

▪️ थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर आमजनों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
▪️ आरोपी द्वारा धारदार हथियार के साथ रील बनाकर तथा उसका प्रदर्शन कर क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित किया जा रहा था।
▪️ आरोपी के कब्जे से एक नग धारदार दांतेदार हथियार जप्त कर आर्म्स एक्ट की वैधानिक धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
▪️ प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 06.06.2026 को थाना पुरानी भिलाई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दादर रोड पुलिया के पास विद्युत खंभे के नीचे धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नितिन कुमार डहरिया उर्फ बंटी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम दादर थाना भिलाई-03 जिला दुर्ग बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार दांतेदार हथियार बरामद किया गया। आरोपी उक्त हथियार रखने संबंधी कोई वैध दस्तावेज अथवा अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी का कृत्य अपराध पाए जाने पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 295/2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायालय प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
▪️ घटनास्थल :
दादर रोड पुलिया के पास, विद्युत खंभा लाइट के नीचे, ग्राम दादर, थाना क्षेत्र पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का विवरण :
1. नितिन कुमार डहरिया उर्फ बंटी, उम्र 28 वर्ष, निवासी इन्द्रजीत किराना स्टोर के सामने, ग्राम दादर, जिला दुर्ग।
▪️ जप्त सामग्री :
1. एक नग लोहे का धारदार दांतेदार हथियार, कुल लंबाई लगभग 14 इंच, अनुमानित कीमत 300 रुपये।
▪️ सराहनीय भूमिका :
थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ द्वारा त्वरित सूचना संकलन, सतर्क पेट्रोलिंग एवं त्वरित घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने तथा वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, भय उत्पन्न करना अथवा सोशल मीडिया पर ऐसे कृत्यों का प्रचार-प्रसार कानूनन दंडनीय है। नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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