
TheCityReportNews@Chhattisgarh/Bhilai-Durg
महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेसुबल, एस ई सी आर बिलासपुर महोदय द्वारा चलाए जा रहे वारंट तामील अभियान के तहत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रायपुर महोदय के मार्गदर्शन में दुर्ग पोस्ट प्रभारी द्वारा टीम गठित किया गया है।


माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर द्वारा अपराध क्रमांक 11/2007 धारा 3(अ) रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम में आरोपी समीम खान निवासी वीर नारायण नगर भिलाई, स्थाई पता- निजामपुर जिला सिवान बिहार के विरूद्व स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट 2012 में जारी किया गया था।
संजीव कुमार सिन्हा, पोस्ट प्रभारी रेसुब दुर्ग के निर्देशन पर सउनि निरंजन, प्रधान आरक्षक बी राजोरिया, आरक्षक एस. आर. मीना के द्वारा आरोपी के स्थाई निवास निजामपुर , जिला सिवान बिहार में जाकर पतासाजी के दौरान परिवार वाले से जानकारी मिला कि आरोपी विगत 2010 से सऊदी अरब में रहकर काम करता है।
आरोपी के परिजन और आरोपी से लगातार समन्वय कर सऊदी अरब से आकर सरेंडर करने हेतु समझाइस दिया जा रहा था। आरोपी सऊदी अरब से भारत आकर रे.सु.ब.पोस्ट दुर्ग में उपस्थित हुआ। आरोपी के द्वारा वारंट में अंकित नाम व पता अपना स्वयं का होना स्वीकार किया।
आरोपी के विरुद्ध विधि पूर्वक कार्यवाही करने के बाद माननीय विशेष रेलवे न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष पेश किया गया। आर पी एफ दुर्ग द्वारा लगातार वारंट के मामले में गिरफ्तारी की जा रही है। दिनांक 20/8/2026 को भी 11 साल पुराने रेलवे सम्पत्ति की चोरी के आरोपी को केंदुझर, उड़ीसा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
आर पी एफ दुर्ग द्वारा पिछले एक वर्ष में करीब 30 वारंट के आरोपी कि गिरफ्तारी की जा चुकी है।
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